
रिलेशनशिप डेस्क : हमारे समाज में आज भी प्यार करने वालों को बुरी नजर से देखा जाता है। खासकर वह लोग जो बिना शादी के एक साथ रहते हैं, यानी कि जो लोग लिव-इन रिलेशनशिप (live in relation) में हैं, उन्हें समाज बुरी नजर से देखता है और उनपर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई जाती है। कई जगह उन्हें होटल रूम नहीं मिलते हैं, तो कई जगह उन्हें प्रॉपर्टी खरीदने या रेंट करने की अनुमति भी नहीं दी जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं 7 ऐसे कानून जो कपल्स (Rights for unmarried couple) को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उनकी लाइफ को इजी बना सकते हैं और परेशानी से बचा सकते हैं…
कहीं भी पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं
अगर आप अविवाहित है और लोग आपको पार्क या किसी सार्वजनिक स्थान पर बैठने नहीं देते है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई कानून आपको अपने पार्टनर के साथ बैठने के लिए मना नहीं करता है। हालांकि, आईपीसी की धारा 294 में कहा गया है कि यदि सार्वजनिक रूप से कोई “अश्लील कार्य” किया जाता है तो आपको 3 महीने की सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर आप एक साथ सैर कर रहे हैं या किसी जगह पर एक साथ बैठे हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
बिना किसी डर के किसी होटल में ठहर सकते हैं
अक्सर ऐसा होता है कि भारत में जब कोई अविवाहित कपल होटल रूम में जाता है, तो उसे शक भरी नजरों से देखा जाता है और कई होटल वाले तो उन्हें रूम तक नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप अविवाहित है, तो भी आप किसी भी होटल में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई कानून नहीं है जो आपको प्रतिबंधित करता है।
जब आप एक अविवाहित जोड़े के कोई अपार्टमेंट खरीदते है या किराए पर लेते हैं, तो कई बार लोग आपको ऐसा करने नहीं देते है। लेकिन बता दें कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो अविवाहित जोड़ों को कोई भी जगह लेने की इजाजत नहीं देता है।
अगर आप वैध आईडी वाले वयस्क हैं तो कोई भी पुलिस कर्मी आपको किसी भी इंसान के साथ शादी से पहले साथ रहने पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है।
यदि आप एक लिव-इन में है और आपका पार्टनर आपके साथ गलत बर्ताव करता है, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के अनुसार, सुरक्षा प्राप्त करना आपका अधिकार है।
अगर आप लिव-इन रिलेशन में रह रहे है और इस दौरान महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो अमूमन लोग इसे बुरी नजर से देखते है और इसे नाजायजा कर कह देते हैं। लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के मुताबिक, अगर आप सालों से लिव-इन रिलेशन में रह रहे है, तो उस दौरान जन्मा हुआ बच्चा नाजायजा नहीं कहलाएगा।
पुलिस अविवाहित जोड़ों को निजी जगहों पर सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए परेशान नहीं कर सकती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत सभी को निजता का अधिकार प्रदान करता है।